कोविड-19 के सम्बन्ध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 31 जनवरी 2021 तक रहेगे लागू

विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन कराना होगा तथा सावधानी बरतने के साथ ही सख्त निगरानी करनी होगी

कोविड-19 के सम्बन्ध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 31 जनवरी 2021 तक रहेगे लागू

दिल्ली-गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पूर्व में जारी निगरानी से संबंधित दिशा-निर्देश को 31 जनवरी 2021 तक लागू रखने के लिए आज एक आदेश जारी कर दिया है। भले ही कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मामलों में बढ़ोतरी और यूनाइटेड किंगडम (यूके) में वायरस के नए संस्करण के सामने आने के बाद निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है।

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इस क्रम में, नियंत्रण (कंटेनमेंट) क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन; इन क्षेत्रों में सुझाए गए रोकथाम के सख्त उपायों के पालन; कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और सख्ती से अनुपालन; और विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का ईमानदारी से पालन जारी रखा गया है।

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इस प्रकार 25 नवंबर 2020 को जारी दिशा-निर्देश में उल्लिखित गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी दिशा-निर्देश /एसओपी की निगरानी, रोकथाम और सख्ती से पालन पर केंद्रित दृष्टिकोण को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू किए जाने की जरूरत है।

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