नए साल के स्वागत एवं आगामी त्यौहार पर कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

नए साल के स्वागत में कोविड गाइड लाइन का पालन करें और सुरक्षित रहे - कलेक्टर

नए साल के स्वागत एवं आगामी त्यौहार पर कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

महासमुंद- ज़िले में कोविड-19 एवं कोरोना पॉज़िटिव की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने नियंत्रण हेतु सभी संभावित उपाय अमल मैं लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। 31 दिसम्बर को नए साल के स्वागत एवं आगामी त्यौहार में किसी प्रकार की खलल न पड़े, कोविड का भी पूरी तरह पालन हो इसे देखते एवं कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने 23 बिंदुओं की गाइड के अनुमोदन के बाद अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश आज जारी कर दिए है ।

कोविड गाइड लाइन पालन करने की अपील

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने ज़िले की जनता से नए साल एवं अन्य त्यौहार में कोविड गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करने की अपील की है और जारी दिशा-निर्देशों का भी पूरा ध्यान रखने का आग्रह किया है। उन्होंने आने वाले नए साल की भी ज़िले की जनता को अपनी शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि नए साल के स्वागत में कोविड गाइड लाइन का पालन करें और सुरक्षित रहे।

नए साल के कार्यक्रम आयोजन में कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर क्षमता के 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों अथवा अधिकतम 200 व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश एवं निकासी हेतु अलग-अलग गेट होना आवश्यक है एवं दोनों गेट टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है।

नए साल के स्वागत एवं आगामी त्यौहार पर कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

छोटे बच्चे एवं बड़े बुजुर्गों का प्रवेश निषेध

कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी अनिवार्य होगी, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होने पर अपराधी की पहचान की जा सके।कार्यक्रम का आयोजन रात 12.30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में छोटे बच्चे एवं बड़े बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा।कार्यक्रम के दौरान रात 11.55 से 12.30 बजे तक केवल हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना होगा। कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। केवल दो छोटे बाक्स का ही प्रयोग करेंगे।

अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित

कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। व्यवस्थित पार्किंग नहीं पाए जाने पर वाहन चालक एवं आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा। कार्यक्रम के दौरान रजिस्टर में इंट्री करना अनिवार्य होगा एवं आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के उल्लंघन करने पर अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर आयोजक की जिम्मेदारी होगी व उनके विरुद्घ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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