मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता सहित 12 अध्यादेश पर लगी कैबिनेट की मुहर

मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न

मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता सहित 12 अध्यादेश पर लगी कैबिनेट की मुहर
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भोपाल-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में 12 अध्यादेशों का अनुमोदन कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश,2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही हेतु गृह विभाग को अधिकृत किया।

धर्म स्वातंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश में धर्म छुपाकर अथवा झूठा अभिनय करके अधिनियम के विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। एक ही समय में 2 या 2 से अधिक लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन किए या पाए जाने पर 5 वर्ष-10 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रु. के अर्थदंड की सज़ा होगी।

इन अध्यादेश पर हुआ अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन ) विधेयक,2020 को,मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 ,मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) 2020 विधेयक को मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन)अध्यादेश, 2020,मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020,मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने,दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन)अध्यादेश, 2020,मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को अनुमोदित किया है ।

इसी तरह से मध्यप्रदेश भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020, डाँ. बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को डाँ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 तथा पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2020 अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना को, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2020 अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है ।

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