जबलपुर- अवमानक गेहूं का विक्रय करने के प्रकरण मामले में एक फर्म को 2 लाख ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा 30 दिवस के अंदर जुर्माना जमा नहीं करने पर फर्म का लाइसेंस निरस्त कर वैधानिक कारवाई करने की चेतावनी दी गई है।
अपर कलेक्टर राजेश बाथम ने अवमानक गेहूं का विक्रय करने के प्रकरण में पर विक्रेता धीरेंद्र दुबे पिता रेवा राम दुबे फर्म मालवा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई पर 2 लाख ₹ का अर्थदंड अधिरोपित किया है। प्रकरण के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा जनवरी 2021 में इस फर्म के किये गये निरीक्षण के दौरान गेंहू से आटा, मैदा, सूजी आदि का निर्माण एवं पैकिंग कर थोक विक्रय करना पाया गया था।
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मौके पर जिस अवमानक गेंहू से इन खाद्य पदार्थो का निर्माण होना पाया गया था, मानक स्तर की जांच हेतु उस गेंहू का नमूना लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में गेंहू का नमूना अवमानक पाया गया था तथा इसमें जीवित एवं मृत कीट भी पाये गये थे। मैनेजर एवं निर्माता कंपनी को नोटिस भेजा गया।
समयावधि में नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह प्रकरण अभिहित अधिकारी आशीष पांडे की
स्वीकृति प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अवमानक गेंहू का विक्रय करने पर 2 लाख ₹ का जुर्माना अधिरोपित
किया गया है तथा 30 दिवस के अंदर जुर्माना जमा नहीं करने पर फर्म का लाइसेंस निरस्त कर वैधानिक कारवाई करने की चेतावनी दी गई है।
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