आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राशनकार्ड में नाम जोड़ने, नाम त्रुटि सुधार करने, मुखिया सुधार करने, दावा-आपत्ति की एन्ट्री पूर्ण कराने एवं अप्राप्त आवेदनों की डेटा एन्ट्री 20 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए.इसी प्रकार 20 अक्टूबर तक डेटा एन्ट्री में सुधार एवं राशनकार्ड में जोड़े गए सदस्योें के नाम के माह अक्टूबर में खाद्यान्न वितरण हेतु वितरण सूची एवं टैबलेट में प्रावधान दिया जाएगा। उपरोक्त संशोधन के आधार पर हितग्राहियों को माह अक्टूबर का राशन सामग्री वितरण कराया जाएगा.

विभागीय वेबसाईट में दर्ज जानकारी अनुसार वर्तमान में 75 प्रतिशत नवीनीकृत राशनकार्ड का वितरण हितग्राहियों को किया जाना प्रदर्शित हो रहा है। अतएव जिले के नवीनीकरण में पात्र पाए गए सभी हितग्राहियों को नवीनीकृत राशनकार्ड का वितरण 30 अक्टूबर तक राशनकार्ड वितरण कराकर विभागीय वेबसाईट में वितरण की संख्या दर्ज किया जाए, ताकि आगामी माहों से नवीनीकृत राशनकार्डो में राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित हो सके.