खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों को राशनकार्ड में नाम जोड़ने, नाम त्रुटि सुधार करने, मुखिया का नाम सुधार करने, दावा आपत्ति की एंट्री पूर्ण कराने एवं अप्राप्त आवेदनों की डेटा एंट्री 30 अक्टूबर 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि राशनकार्डों के डेटा एंट्री एवं सुधार के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद और समय-सीमा में वृद्धि नहीं की जाएगी। 30 अक्टूबर 2019 तक की गई डेटा एंट्री एवं त्रुटि सुधार के आधार पर राशनकार्ड नवीनीकरण का डेटा विभागीय वेबसाइट में अंतिम मान्य किया जाएगा.
अपर संचालक खाद्य द्वारा जारी पत्र के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवीन राशनकार्ड बनाने तथा राशनकार्डो में नाम जोड़ने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद भी नवीन राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने, अंतरित करने की कार्यवाही राशनकार्ड नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी.