महासमुंद- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज बसना में धान खरीदी प्रशिक्षण सत्र के बाद अंतर्राज्यीय जाॅच नाका ग्राम साल्हेझरिया और पलसापाली जाॅच नाका का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर भी साथ थे। कलेक्टर ने तैनात पुलिस जवानों को अवैध रूप से धान परिवहन की गाड़ियों पर नजर रखनें और कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी 01 दिसम्बर से धान खरीदी शुरू होगी। जाॅच नाकों पर खाद्य विभाग और मंडी के अधिकारी-कर्मचारी भी पालियों में ड्यूटी करेंगे। इसके साथ ही राजस्व के जिला वरिष्ठ अधिकारी भी समय-समय पर नाकों की जाॅच के लिए आते रहेंगे।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने पुलिस जवानों से कहा कि आपके नाकों से कोई भी अवैध धान वाहन न गुजरें इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा जिले में पिछलें साल की तरह 17 चेक पोस्ट बनाए गए है। जहाॅ अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती की गई हैं। उन्होंने कहा कि आपका यह काम अति महत्वपूर्ण है।
अवैध कॉलोनियों के प्लाटिंग की सूची उपलब्ध कराएं
महासमुंद- जिले के अंतर्गत नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अंदर एवं नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर (नगर निवेश सीमा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (कॉलोनाईजर का निर्बधन तथा शर्तें) नियम, 2013/छत्तीसगढ़, ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रकरण निर्बधन तथा शर्तें) नियम, 1909 के अंतर्गत कार्यवाही का प्रावधान है।
नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक ने बताया कि संबंधित अधिकार क्षेत्र में किए जा रहे अवैध कॉलोनियों के प्लाटिंग की सूची कार्यालय को 7 दिवस के अंदर उपलब्ध कराएं, जिससे अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
पलायन पंजी करें संधारित
महासमुंद -कलेक्टर के आदेशानुसार 24 नवम्बर 2020 एवं 25 नवम्बर 2020 को विकासखण्ड पिथौरा, महासमुन्द, बागबाहरा के संबंधित ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पलायन के दौरान फंसे विकासखण्ड पिथौरा के 22, महासमुंद के 07 एवं बागबाहरा विकासखण्ड के 02 इस प्रकार कुल 31 मजदूरों का श्रमिक पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।
जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि स्वेच्छा से अन्य प्रदेश कार्य करने के उद्देश्य से जानेे वाले श्रमिक अन्य प्रदेश जाने से पूर्व श्रमिक पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं ताकि वे श्रम विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं को प्राप्त करने के लिए वे पात्र हो। श्रमिक पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज जिसमें 01 पासपोर्ट कलर फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाईल नम्बर एवं नियोजन प्रमाण-पत्र आदि लेकर नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आनलाईन आवेदन कर सकते है।
श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर ठेकेदारों (लेबर सरदारों) को सख्त हिदायत दी गई है कि वे श्रमिकों को अन्य राज्य कार्य कराने ले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले, कि समस्त श्रमिकों का श्रमिक पंजीयन (श्रमिक कार्ड) बना हुआ है। अन्यथा किसी भी स्थिति में संबंधित ठेकेदारों का विभाग में जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अपंजीकृत मजदूर ठेकेदार (लेबर सरदार) शीघ्र पंजीयन कराएं। संबंधित ग्राम पंचायतों में पलायन पंजी आवश्यक रूप से संधारित किया जाना चाहिए।
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