Home छत्तीसगढ़ परिजनों को दी गई समझाइश तब रुकी नाबालिग बालिका का विवाह

परिजनों को दी गई समझाइश तब रुकी नाबालिग बालिका का विवाह

बाल विवाह करना एवं करवाना कानूनन अपराध है व बाल विवाह कराने वालों पर कार्यवाही की जाएगी.

परिजनों को दी गई समझाइश तब रुकी नाबालिग बालिका का विवाह
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बलौदाबाजार:- सुहेला थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका का विवाह करवाया जा रहा था जिला प्रशासन की टीम के द्वारा परिजननो को समझाइश देने के बाद नाबालिक बालिका का विवाह रोक दिया।

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इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी एलआर कच्छप ने बताया कि जिले के सुहेला थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्ष की बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा था। 1098 चाईल्ड लाइन पर सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद महिला एवं बाल विकास विभाग,चाईल्ड लाईन व सुहेला पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर बालिका के बालिग होने संबंधी जन्मतिथि हेतु मार्कशीट का अवलोकन किया गया। जिससे बालिका के बालिग होने में 3 वर्ष शेष होने की जानकारी प्राप्त हुई।

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टीम द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह किया जाए।

साथ ही परिजनों से घोषणा पत्र भी भरवाया गया।

टीम ने परिजननो को समझाइश देते हुए बताया कि बाल विवाह करना एवं करवाना कानूनन अपराध है व बाल विवाह कराने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।

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बालिका के माता पिता सहित ग्रामीणों ने सहमति देते हुए नाबालिक बालिका का विवाह रोक दिया।

बाल विवाह रोकथाम कार्यवाही के दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई,चाईल्ड लाईन एवं सुहेला पुलिस की टीम शामिल थे।

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