रायपुर-जिले के मगरलोड तहसील में स्वीकृत सरगी रेत खदान से फर्जी रॉयल्टी के जरिए रेत की अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारक द्वारा शिकायत किए जाने पर खनिज निरीक्षक ने चार आरोपियों के खिलाफ FIR मगरलोड थाने में दर्ज कराई है।
सहायक खनिज अधिकारी एस.के. साहू ने बताया कि उक्त रेत खदान की अनुज्ञाधारक शालिनी सिंह ने फर्जी रॉयल्टी के माध्यम से रेत की अवैध निकासी किए जाने के संबंध विभाग में शिकायत की, जिसे संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए खनिज निरीक्षक के माध्यम से उक्त खदान को अस्थायी रूप से बंद कराया गया तथा खदान में उपलब्ध दस्तावेजों को जांच के दायरे में लेने के लिए जब्त कर संबंधितों का बयान दर्ज किया गया।
सिंगारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा,कार में सवार पांच लोग जिंदा जले

युवक-युवती ट्रेन के चपेट में आकर गंभीर रुप से हुए घायल,रायपुर रेफर
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि रेत खदान सरगी के पट्टाधारक एवं उनके कर्मचारियों के द्वारा ग्राम बोरसी में शिकायतकर्ता सिंह के पक्ष में स्वीकृत रेत के अस्थायी भण्डारण में खनिज विभाग धमतरी से जारी की गई रॉयल्टी पर्ची की कूटरचित रॉयल्टी छपवाकर उसका उपयोग रेत की अवैध निकासी में किया जा रहा था।
उक्त अवैधानिक कृत्य के लिए सरगी के पट्टाधारक दुर्ग निवासी जितेन्द्र कुमार मण्डल सहित उनके तीन कर्मचारी सचिव जाधव निवासी रायपुर, राजकिशोर सिंह निवासी दुर्ग और सेवकराम ताण्डी निवासी अमेठी महासमुंद के विरूद्ध पुलिस थाना मगरलोड में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज कर
आगे की विवेचना की जा रही है। साथ ही पट्टाधारक को स्वीकृत रेत खदान से फर्जी रॉयल्टी
के माध्यम से रेत की अवैध निकासी कर शासन को हानि पहुंचाए जाने पर खनिज विभाग
द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
हमसे जुड़े :
WatsApp https:FLvSyB0oXmBFwtfzuJl5gU
Twitter:https:DNS11502659
Facebook https:dailynewsservices/
सम्पर्क करे-9993596815