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बाल विवाह जिला प्रशासन के सक्रियता से टला,दोनों पक्ष को दी गई समझाइश

बाल विवाह कराना गैर कानूनी है व् सभी के लिए दंड के प्रावधान है । Child marriage is illegal and there are provisions of punishment for all.

बाल विवाह जिला प्रशासन के सक्रियता से टला,दोनों पक्ष को दी गई समझाइश

सूरजपुर-जिला में हो रहे बाल विवाह जिला प्रशासन के सक्रियता के कारण टल गया वही टीम द्वारा दोनों पक्ष के लोगों को समझाइश दिया गया साथ ही पंडित को भी बताया गया कि बाल विवाह कराना गैर कानूनी है,बाल विवाह करने पर सभी के लिए दंड के प्रावधान है ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रेश सिंह सिसोदिया को ग्रामीणों के द्वारा फोन कर बताया गया कि कोरिया से एक लड़की को ला कर शिव मंदिर सारासोर भैयाथान में विवाह होने वाला है जिला कार्यक्रम अधिकारी ने तत्काल जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल को निर्देशित करते हुए टीम का गठन कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा ।

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बाल विवाह जिला प्रशासन के सक्रियता से टला,दोनों पक्ष को दी गई समझाइश

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टीम ने देखा कि मंदिर में विवाह कि पूर्ण तैयारी हो चुकी थी  जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बालिका से उसके जन्म तिथि के संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि बालिका का जन्म तिथि के अनुसार उम्र 17 वर्ष है कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर शादी को रोक दिया गया और कोरिया से टीम लड़की के गांव भेजा गया।

पंचनामा तैयार कर लड़की, लड़का एवं उनके परिजनों का कथन भी तैयार किया गया और बालिका को बाल कल्याण समिति सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया। बालिका का होमवर्क वेकेशन कोरिया से कराया गया बालिका को सुरक्षित सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्डलाइन के द्वारा बालिका को कोरिया बाल कल्याण समिति में भेजा गया।

टीम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल चाइल्ड लाइन से सेंटर कोऑर्डिनेटर जनार्दन यादव, टीम मेंबर राधा यादव, अनवरी खातून एवं दिनेश यादव, चेंद्रा चौकी प्रभारी आराधना बनोदे, सहायक उप निरीक्षक हरिशंकर तिवारी, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश तिवारी उपस्थित थे।

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