Home छत्तीसगढ़ आदतन लापरवाह प्रधान पाठक को कलेक्टर ने किया निलंबित

आदतन लापरवाह प्रधान पाठक को कलेक्टर ने किया निलंबित

ग्राम वासियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

इस जिले में लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षको एवं भृत्य पर गिरी गाज
file foto

बलौदाबाजार:-ग्राम वासियों की शिकायत पर प्रधान पाठक शास.प्राथ.शाला कुम्हारी वि.ख. बलौदाबाजार में पदस्थ शिक्षक दयाशंकर कन्नौजे को कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

दयाशंकर कन्नौजे प्रधान पाठक शास.प्राथ.शाला कुम्हारी वि.ख.बलौदाबाजार के विरुध्द जनदर्शन में सरपंच एवं समस्त ग्राम वासियों के द्वारा कलेक्टर के समक्ष समय से स्कूल नही आने और आने के बाद समय पूर्व घर चले जाने तथा शाला समिति के पदाधिकारियों के बच्चों को उनके पिता को जेल भेजने की धमकी दिये जाने शिकायत की गई।

इसकी जांच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार से करायी गयी उनके प्राप्त प्रतिवेदन 21 दिसंबर 2023 अनुसार प्राप्त शिकायत सही पाये जाने पर उनका कृत्य कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) के उल्लंघन के आधार पर उन्हे कार्यालयीन आदेश 02 फरवरी 2024 के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करने की चेतावनी के साथ उनका एक वेतनवृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकी गई थी।

आदतन लापरवाह प्रधान पाठक को कलेक्टर ने किया निलंबित

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार के प्रतिवेदन कमांक /स्था./2024/244 बलौदाबाजार 17 फरवरी 2024 के द्वारा संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र धाराशिव के निरीक्षण प्रतिवेदन 17 फरवरी 2024 के अनुसार 17 फरवरी को शाला विकास समिति की सूचना पर प्रातः 09:30 बजे शास.प्राथ.शाला कुम्हारी का निरीक्षण किये जाने पर उक्त शाला में 04 शिक्षकों में से 01 सहायक शिक्षक का अन्यंत्र व्यवस्था 02 शिक्षकों की प्रशिक्षण में ड्यूटी लगने तथा संस्था के प्रधान पाठक दयाशंकर कन्नौजे प्रातः 07:30 बजे के बजाय 10:00 बजे शाला में उपस्थित होने पर उक्त शाला में शिक्षक नही होने की स्थिति में उपस्थित छात्रों को पूर्व माध्यमिक शाला में शिफ्ट किये जाने एवं शाला में तालाबंदी की स्थिति निर्मित हो गई।

शाला विकास समिति एवं पालकों द्वारा 19 फरवरी 2024 को दयाशंकर कन्नौजे के अनियमित उपस्थिति के कारण तालाबंदी किये जाने की सूचना के आधार पर उनके खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार दयाशंकर कन्नौजे प्रधान पाठक शास.प्राथ.शाला कुम्हारी द्वारा लगातार कर्तव्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) के विपरीत होने से तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया है।निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल होगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

हमसे  जुड़े :-

आपके लिए /छत्तीसगढ़/महासमुन्द