हाथी की मृत्यु पर वन विभाग की ने की बड़ी कार्रवाई प्रभारी वन मंडलाधिकारी निलंबित

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प्रधान मुख्य वन संरक्षक और बिलासपुर मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को कारण बताओं नोटिस जारी

 

रायपुर-छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग द्वारा कटघोरा वन परिक्षेत्र के कुल्हरिया के एक दलदली क्षेत्र में फसी मादा हाथी की मृत्यु की घटना को गंभीरता से लेते हुए कटघोरा वन परिक्षेत्र के प्रभारी वन मंडलाधिकारी  डी.डी.संत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) नवा रायपुर अतुल कुमार शुक्ला (भा.व.से.) और मुख्य वन संरक्षक वन मंडल (वन्यप्राणी) बिलासपुर  पी.के. केशर (भा.व.से.) को इस प्रकरण में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कटघोरा वन परिक्षेत्र के डी.डी.संत केे द्वारा कुल्हरिया गांव में कीचड़ में फसी मादा हाथी को बचाने में कोई प्रयास नहीं किए जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसे शासन ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के तहत उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) नवा रायपुर  अतुल कुमार शुक्ला (भा.व.से.) और मुख्य वन संरक्षक वन मंडल (वन्यप्राणी) बिलासपुर  पी.के. केशर (भा.व.से.) को उक्त घटना के लिए शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरतने के लिए अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उन्हें सात दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।

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