सोशल मिडिया प्रचार प्रसार सहित आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें प्रत्याशी: कलेक्टर

 बलौदाबाजार:कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों की बैठक लेकर उन सभी को आचार संहिता का पालन करते हुये चुनाव प्रचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रचार के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी।  गोयल ने कहा कि सोशल मीडिया भी मीडिया का एक हिस्सा है, उस पर भी वहीं नियम लागू होंगे जो परम्परागत मीडिया पर लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में लगे वाहन, रैली और सभाओं की अनुमति रिटर्निंग अफसरों से लेना अनिवार्य है। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सामान्य प्रेक्षक  विश्वेश कुमार एवं व्यय प्रेक्षक  रत्ना अजगले, उप जिला निर्वाचन अधिकारी इंदिरा देवहारी एवं चुनाव व्यय के नोडल अफसर एवं जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह भी उपस्थित थी.

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कलेक्टर ने कहा कि सभी प्रत्याशियों द्वारा नये बैंक खाता खुलवाये गये हैं। इस खाते के जरिये ही चुनावी लेन-देन का हिसाब रखें। उन्हें मतदान के पहले तक दो बार व्यय संपरीक्षक से हिसाब का जांच कराना होगा। एक महीने के भीतर पूरा हिसाब जमा कराना होगा। नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए 50 हजार रूपये एवं नगरपालिका के लिए डेढ़ लाख रूपये की सीमा निर्धारित की गई है.

कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता नगरीय इलाकों में लगी है, ग्रामीण इलाकों में नहीं। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर कमला शंकर तिवारी एवं सत्यप्रकाश पाण्डेय ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव के लिए उपयोग में आने वाले सामानों की मानक दर सूची, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप 11 एवं मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप 12 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुद्रण एवं प्रकाशन की जानकारी प्रारूप 127 क में दिया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया भी सामान्य मीडिया का एक हिस्सा है.

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उन पर वहीं नियम लागू होंगे जो मीडया पर लागू होते हैं। मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि अपर कलेक्टर जोगेन्द्र नायक के नेतृत्व में एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। मीडिया एवं टी.व्ही को जारी होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन इस समिति के जरिये किया जाना जरूरी होगा। सामान्य प्रेक्षक विश्वेश कुमार ने कहा कि सभी प्रत्याशी माॅडल कोड आफ कन्डक्ट का पालन करते हुए चुनाव लड़ें। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी अच्छी तरह से आचार संहिता के बारे में बतायें। आयोग से मिले पुस्तिका का अच्छी तरह से पढ़ लें। यदि कहीं कोई शंका है, तो प्रेक्षक अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से निवारण कर लें.

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