सेवानिवृत्त हुए 4 शिक्षकों को एक साल का वेतन वृद्धि देने का आदेश दिया बिलासपुर हाईकोर्ट ने

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बागबाहरा – शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए विकासखंड के 4 शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के पश्चात हाई कोर्ट बिलासपुर ने चारों शिक्षकों को एक साल का इंक्रीमेंट (वेतन वृद्धि ) देने का आदेश दिया है ।
मिली जानकारी के अनुसार  सुभाषिनी पाणिग्रही उच्च वर्ग शिक्षक शा. मिडिल स्कूल बागबाहरा से, भूषण लाल साहू ऊ . व. शिक्षक शा. मिडिल स्कूल घुंचापाली से वीरेंद्र कुमार लेक्चरर शा .हा.स्कूल कोमाखान से तथा घासुराम तांडे लेक्चरर शा . हा.स्कूल बोईरगांव से 62वर्ष उम्र अधिवार्षिक पूरी होने के कारण 30 जून 2018 को सेवा निवृत कर दिया गया । नियमानुसार चारों  याचिकों का एक वर्ष इंक्रीमेंट ( वेतनवृद्धी ) 1जुलाई को दिया जाता लेकिन मात्र एक दिन पहले उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया , तथा उन्हें वेतनवृद्घि से वंचित कर दिया गया ।
सेवानिवृत्त शिक्षिका सुभाषिनी पाणीग्राही ने बताया कि सेवानिवृत्ति सूची आने के तुरंत बाद सेवानिवृत्त से काफी पहले विकासखंड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा ,जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद तथा अन्य उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर वेतन वृद्धि जोड़ने की मांग की जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तथा यह कहा कि शासन के नियमो के अनुसार ऐसा ही होता है ,वेतन वृद्धि नहीं जुड़ता.तब हमने न्याय पाने के लिए अपने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के द्वारा छ ग उच्च न्यायालय बिलासपुर में WPS NO 9651of 2019 के तहत याचिका दायर किया ,जिस पर सुनवाई पश्चात जज   गौतम भादुरी ने याचिका कर्ताओं के पक्ष में 25-11-2019 को फैसला देते हुए शिक्षा सचिव छत्तीसगढ़ शासन तथा जिला शिक्षा अधिकारी को चारों सेवा निवृत शिक्षकों को चार माह के अंदर वेतन वृद्धि का लाभ देने आदेश जारी किया.
चारों याचिका कर्ताओं को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ पाणिग्रही  ने प्रसन्नता ब्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि यह फैसला अब एक नजीर बन चुका है अतः अब आने वाले समय ऐसे प्रकरणों पर अधिकारी  गंभीरता पूर्वक विचार कर सेवा निवृत कर्मचारियों को उसका लाभ प्रदान करें  जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो साथ ही शासन का बहुमूल्य समय जाया न हो.
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