महासमुन्द- भारत सरकार की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के अंतर्गत हितग्राही 02 करोड़ तक का ऋण अधिकतम 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही उस पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज अनुदान भी उपलब्ध है। अधिस्थगन अवधि हर परियोजना के लिए अलग-अलग होगी और यह न्यूनतम छह महीने और अधिकतम दो वर्ष होगी। उपखंड अधिकतम सात वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा जिसमें अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।
इनको मिलेगा लाभ
नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मनोज कुमार के.जी. ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स), विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ, कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप, केंद्रीय या राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएँ ले सकते हैं।
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इन परियोजनाओ पर मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, गोदामों, पैकेजिंग इकाइयाँ, छँटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ, कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन, रसद सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, पकाने वाली मंडी, वैक्सिंग इकाइयाँ जैसे परियोजनाएँ लाभ ले सकते हैं।
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पोर्टल पर करना होगा अपलोड
योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पहले एआईएफ पोर्टल एग्रीइन्फा डाॅट डीएसी डाॅट जीओवी डाॅट इन में रजिस्टर करना है। तत्पश्चात ऋण प्रकरण को भारत सरकार के (एआईएफ) पोर्टल पर अपलोड करना होता है। साथ ही, नवीन कृषि विपणन अवसंरचना (न्यू-एएमआई ) योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियों, जैसे की वेयर हाउस, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, धर्मकाँटा आदि के निर्माण के लिए 25 प्रतिशत से 33.33 प्रतिशत की अनुदान सहायता उपलब्ध है, जो नाबार्ड और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से दी जाती है।
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