Home छत्तीसगढ़ ग्राम छिर्राबाहरा कन्टेंनमेंट जोन घोषित, ढाबाखार व भुतहाबाहरा हुआ मुक्त

ग्राम छिर्राबाहरा कन्टेंनमेंट जोन घोषित, ढाबाखार व भुतहाबाहरा हुआ मुक्त

Containment Zone
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महासमुंद- जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने ग्राम छिर्राबाहरा तहसील बसना ज़िला महासमुंद के संदिग्ध मरीजों की सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने एवं पाँच से अधिक सक्रिय प्रकरण के कलस्टर पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।

उत्तर दिशा में गली एवं रंगमंच दक्षिण संक्रमित व्यक्ति की बाड़ी, पूर्व दिशा घसिया का मकान और पश्चिम दिशा में जेतराम का मकान है।

कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्रवाई कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है.

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ग्राम-ढाबाखार-व-भुतहाबाहरा कंटेनमेंट ज़ोन से मुक्त 

महासमुंद-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने ग्राम ढाबाखार तहसील पिथौरा एवं ग्राम भुतहाबाहरा तहसील बसना क्षेत्र को कंटेनमेंट ज़ोन से मुक्त कर दिया गया है । इस क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस आशय के आदेश आज कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी कर दिए है ।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आज गुरुवार 15 अक्टूबर 2020 को प्रतिवेदित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कंटेनमेंट संबंधी दिशा-निर्देश के तहत इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों से कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है।

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साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 15 व्यक्तियों का सैम्पल जांच नकारात्मक (निगेटिव) प्राप्त हुआ है एवं सक्रिय सर्विलेंस सर्वे प्रपत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के कोविड-19 से संबंधित धनात्मक प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त वार्ड और ग्राम को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।

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