जयपुर- मुख्य आयुक्त अभिषेक भगोतिया के निर्देशन में स्टेट जीएसटी एंटीइवेजन तृतीय, राजस्थान ने जयपुर स्थित दो फर्मो के विरूद्ध लगभग 51 करोड़ रूपये के फर्जी बिलों के कारोबार को उजागर किया है। विशेष आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि जयपुर के मानसरोवर स्थित इन फर्मो द्वारा फर्जी बिल जारी किये जाने की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई थी। एंटीइवेजन राजस्थान तृतीय के अधिकारियों द्वारा उक्त दोनो फर्मो का डाटा एनालिस्टिक के द्वारा विश्लेषण किया गया और जॉच की गई।
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जांच के दौरान पता चला कि इन फर्मो के व्यवसाय स्थल घोषित पते मौजूद नहीं है। यह भी ज्ञात हुआ कि फर्मो के संचालक के द्वारा कूटरचित दस्तावेजों से पंजीयन प्राप्त कर केवल कागजों पर ही माल का क्रय विक्रय दर्शाया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों द्वारा फर्म के संचालक के आवास की जांच की गयी और वो पता भी गलत पाया गया।
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विशेष आयुक्त ने बताया कि इन फर्मो के द्वारा 51 करोड रुपये राशि की बिक्री दर्शायी गयी है और इसमें लगभग 5 करोड़ रुपये की आईटीसी का दुरूपयोग करना प्रथम दृष्टया पाया गया हैै। इन फर्मो के क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि 1.06 करोड़ रूपये की आईटीसी को विभाग द्वारा ब्लॉक करवा दिया गया है। विभागीय अधिकारियों कें द्वारा इन फर्मों से माल खरीद करने वाली दिल्ली एवं हरियाणा स्थित फर्मों की जांच हेतु संबंधित राज्यों के अधिकारियों को भी पत्र लिखा जा रहा है।
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