गृह मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस के फैलने की रोकथाम के लिए लागू किए गए 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के तहत कुछ और सेवाओं को छूट दी है। इनमें कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आयुष से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को लॉकडाउन से छूट की सूचि में रखा गया है।
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गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि इन सेवाओं और उनसे संबंधित सामान के प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को अन्य आवश्यक सेवाओं की तरह ही छूट दी जाएगी। इन सेवाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों, महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को उनके घर में ही 15 दिन में एक बार खा़द्यान्न और पौष्टिक आहार का वितरण करना शामिल है।नवीनतम आदेशों के अनुसार, सरकारी विभागों की सहायता से कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री, आयुष के अंतर्गत अस्पताल और उनसे जुड़ी चिकित्सा सेवाओं के साथ ही दवाओं का निर्माण और उनकी पैकेजिंग से जुडे़ लोगों को भी छूट की इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
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