Home छत्तीसगढ़ कंटेंटमेंट जोन घोषित मेडिकल के अतिरिक्त अन्य कारणों से बाहर निकलना प्रतिबंधित-

कंटेंटमेंट जोन घोषित मेडिकल के अतिरिक्त अन्य कारणों से बाहर निकलना प्रतिबंधित-

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रायपुर: चगोराभाटा क्षेत्र थाना डीडी नगर को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से कंटेंटमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा.

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत चगोरा भाटा क्षेत्र (थाना डीडी नगर) में एक नया कोरॉना पॉजिटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप कंटेंटमेंट जोन बनाया गया है .

संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रभारी कलेक्टर  सौरभ कुमार ने पूर्व में काली मंदिर भो ज्वेलर्स दुकान, पश्चिम में अमन हरी  विला, उत्तर में छूगानी प्राइड मेन गेट, उत्तर पश्चिम में पार्षद निवास छगन चौबे, दक्षिण में कान्हा प्रोविजन स्टोर, मेन एंट्री मैना रेस्टोरेंट न्यू चंगोराभाठा बाजार को कंटेंटमेंट जोन के अंतर्गत रखा गया है.

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कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश निकास हेतु केवल एक द्वार होगा जिस में तैनात पुलिस अधिकारी, मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उपरोक्त कंटेंटमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकाने, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यंत पूर्णतरूबंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेंटमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी.

आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसिडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कंटेंटमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधत रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से कंटेंटमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर द्वारा पास जारी किया जा सकता है.

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आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंस तथा सेनेटाईजेसन सुनिश्चित करते हुए कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अंदर आना पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेंटमेन्ट जोन में शासन की गाइडलाइन अनुसार बनाए रखने हेतु नगर पुलिस अधीक्षक, पुरानी बस्ती, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्रवाई निश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैंपल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु बैरीकेटिंग की व्यवस्था  हेमंत अरोड़ा, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-02, मोबाइल नंबर 87703-39293  है। लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस बल्ली की आपूर्ति उपवन मंडल अधिकरी रायपुर वन मंडल, रायपुर द्वारा किया जाएगा। कंटेंटमेंट जोन में सेनेटाईजेसन तथा आवश्यक वस्तु की आपूर्ति व्यवस्था के लिए संतोष पा्डेय जोन आयुक्त , नगर पालिक निगम बीरगांव,मोबाइल नम्बर 94252-03000 है.

घरों का एक्टिव सर्विलांस , स्वास्थ्य टीम को दवा, मास्क, पी पी ई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए  मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मोबाइल नंबर  94255-16797 है। इस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसिडेंट कमांडर संदीप कुमार अग्रवाल अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर रायपुर, मोबाइल नम्बर 74158-41725 है।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

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