Home देश जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए ये दो निर्णय

जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए ये दो निर्णय

वित्तमंत्री

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी परिषद की बैठक में कहा है कि जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच शून्‍य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी करने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वस्‍तु और सेवा कर-जीएसटी की चालीसवीं बैठक के बाद बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना पांच सौ रूपये होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो निर्णय किए गए।

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पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी परिषद ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न के लिए ब्‍याज दर नौ प्रतिशत कर दी है। छोटे करदाता तीस सितंबर 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि मई, जून और जुलाई के लिए रिटर्न भरने की तिथि सितंबर तक बढा दी है और इस पर कोई जुर्माना या ब्‍याज नहीं लिया जाएगा।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। इस दौरान जीएसटी संग्रहण और कपड़े के कर ढांचे पर भी विचार-विमर्श हुआ। वित्तमंत्री सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद उर्वरक, कपड़ा और जूता-चप्‍पल पर लगे कर में सुधार पर चर्चा की। वित्‍तमंत्री ने कहा कि राज्‍यों को क्षतिपूर्ति देने  की आवश्‍यकता पर जुलाई की बैठक में विचार होगा। इसके अलावा पान मसाला पर कर लगाने की संभावना पर भी अगली बैठक पर चर्चा होगी।

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