ट्राईसाईक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन कीटनाशक दवाई प्रतिबंधित

बलौदाबाजार-कीटनाशक दवाई – ट्राईसाईक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मानव, पशु और पर्यावरण को इससे हो रहे नुकसान को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री चौबे ने बताया कि प्रतिबन्ध का आदेश सरकारी राजपत्र में 3 फरवरी को प्रकाशित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कीटनाशक अधिनियम -1968 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्रतिबन्ध आदेश लगाया गया है।

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उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रतिबन्ध लागू होते ही अब इन कीटनाशक दवाइयों का आयात, निर्यात, निर्माण, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण, भंडार और प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रतिबन्ध लगते ही अधिनियम की धारा 9 के तहत ट्राईसाईक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन के लिए जारी प्रमाण पत्र अपने आप निरस्त मान लिए जाएंगे। उक्त कीटनाशकों का पंजीयन प्रमाण पत्र दुकानदारों को समर्पित करना होगा। यदि पंजीयन प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति पंजीकरण कर्ता को वापस नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध 3 माह के भीतर अधिनियम की प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जायेगी।

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