Home छत्तीसगढ़ महासमुंद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 03 कन्टेनमेंट जोन को किया मुक्त

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 03 कन्टेनमेंट जोन को किया मुक्त

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सांकेतिक फोटो

महासमुंद-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश पर 05 जून 2020 को बागबाहरा विकासखण्ड के नगरीय निकाय क्षेत्र बागबाहरा एवं नर्रा में कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 02 जुलाई 2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बागबाहरा विकासखण्ड के नगरीय निकाय क्षेत्र बागबाहरा एवं ग्राम नर्रा में कन्टेनमेंट जोन बनाये जाने के पश्चात् 28 दिनों में कोविड-19 के कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 133 लोगों का आर.टी.पी.सी.आर. सैम्पल, एम्स रायपुर भेजा गया था, जिसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त हुआ हैं।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए 05 जून 2020 द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र बागबाहरा एवं ग्राम नर्रा में घोषित कन्टेंनमेंट जोन में विगत 28 दिनों में कोरोना वायरस (कोविड-19) का कोई भी धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज की पुष्टि नही होने, धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का एम्स रायपुर में प्रेषित सैंपल का परिणाम नकारात्मक (निगेटिव) आने के कारण नगरीय निकाय क्षेत्र बागबाहरा एवं ग्राम नर्रा कोेे कन्टेनमेंट जोन से मुक्त करते हुए उक्त कार्यालयीन आदेश को प्रभावहीन किया गया है।

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31 मई 2020 के के तहत् नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 राजीव गांधी वार्ड बागबाहरा को भी कन्टेनमेंट जोन से मुक्त करते हुए उक्त आदेश प्रभावहीन किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को दी गई छूट तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अतर्गत लागू की गई धारा 144 उक्त ग्रामों में भी प्रभावशील होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

10 रूपए प्रति किलो की दर से अधिकतम 02 किलो नमक मिलेगा

महासमुंद-राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी एपीएल राशनकार्डों पर 01 जून 2020 से 10 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से अधिकतम 02 किलोग्राम नमक की पात्रता निर्धारित किया गया है। इस आदेश के अनुक्रम में एपीएल नमक पर उचित मूल्य दुकान का डीलर कमीशन एक रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है तथा एपीएल नमक के लिए डिलीवरी आर्डर की दर 09 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है।

 

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