महासमुंद। पिथौरा तहसील के पांच गांवों में बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम के तहत 10.01 हेक्टेयर भूमि को बेनामी संपत्ति मानते हुए कुर्क कर हस्तांतरण से प्रतिबंधित किया गया है। यह जानकारी विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के सवाल पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दी है.
बजट सत्र के दौरान सोमवार को विधायक चंद्राकर ने महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील में बेनामी संपत्ति को राजसात करने के मामले को उठाया। जिस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2019-20 में बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 की धारा के तहत पारित आदेश के तहत ग्राम लहरौद, टेका, सेवैयाकला, राजासवैयाखुर्द व डिघेपुर में स्थित भूमि को बेनामी संपत्ति मानते हुए अनंतिम रूप से कुर्क किया जाकर हस्तांतरण से प्रतिबंधित किया गया है.
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जिसमें ग्राम लहरौद के रमेश पिता उमराव के रकबा 0.09 हेक्टेयर, 1.60 हेक्टेयर, ग्राम टेका के परसराम पिता माखनू के 0.28 हेक्टेयर, रमेश पिता सुमराव के 0.04 हेक्टेयर व 1.37 हेक्टेयर, बालाराम पिता माखनू के 0.27 हेक्टेयर, राजासेवैयाखुर्द के रमेश पिता उमराव के 0.80 हेक्टेयर व 0.03 हेक्टेयर, सेवैयाकला के रमेश पिता शुभरामसिंह के 0.65 हेक्टेयर, 073 हेक्टेयर व 0.56 हेक्टेयर, मोहन पिता रामअवतार के 0.01 हेक्टेयर, ग्राम लहरौद के लक्ष्मण पिता इतवारू के 0.14 हेक्टेयर, 0.03 हेक्टेयर, 0.01 हेक्टेयर, 0.26 हेक्टेयर, 0.05 हेक्टेयर, 0.04 हेक्टेयर व 0.01 हेक्टेयर तथा डिघेपुर के लक्ष्मीनारायण पिता जगन्नाथ के 3.04 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं।
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कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज किया तैयार
ग्राम लहरौद के खसरा नं 614 को वर्ष 2004 में कलेक्टर द्वारा एनजीओ को आबंटन-पट्टा देने के आवेदन को निरस्त किया गया। बाद इसके सुरेश पिता शौकीलाल भोई को भूमिस्वामी अधिकार का प्रमाण पत्र दिया गया। विधायक चंद्राकर के एक अन्य सवाल पर उक्त जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री ने बताया कि उल्लेखित भूमि को न्यायालय कलेक्टर महासमुंद में पदस्थ तत्कालीन वाचक भगतराम रात्रे द्वारा कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की शिकायत होने पर इसकी जांच कराई गई। बाद इसके महासमुंद थाने में धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज कराया गया। विवेचना के दौरान भगतराम रात्रे की मृत्यु हो गई। जबकि आरोपी मिथलेश रात्रे व गणेशिया बाई रात्रे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लिया गया।
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