कोविड-19 संक्रमण के दौर में स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने उठाया सख्त कदम, सरकार ने कठोर कार्रवाई वाला अध्यादेश लाने का किया फैसला, हमलावरों के खिलाफ कैद से लेकर आर्थिक जुर्माने तक का प्रवधान, राष्ट्रपति की सहमति के बाद अध्यादेश हो जाएगा लागू
कोरोना संकट के बीच हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। अध्यादेश पर हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून का रूप ले लेगा। अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के लिए 50 लाख का बीमा का प्रावधान किया है।
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अब आयुष्मान भारत योजना के तहत गैर कोरोना मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में भी संभव हो पाएगा। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करते हुए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पिछले तीन महीने में देशभर के अस्पतालों में करीब 2 लाख बेड, 24 हजार आईसीयू और 12190 वेंटिलेटर अतिरिक्त उपलब्ध कराए हैं।
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