बंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई के शुल्क निर्धारण के खिलाफ अदालत में गये टेलीविजन प्रसारकों को अंतरिम राहत देने से इंकार किया है। प्रसारकों ने संशोधित शुल्क दर 15 जनवरी तक प्रस्तुत करने के ट्राई के आदेश पर स्थगन देने की याचिका दायर की थी। प्रसारकों का कहना था कि ट्राई का संशोधन एकतरफा, अनुचित और मौलिक अधिकारों का हनन है।
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ट्राई के वकील ने कहा कि चैनलों की कीमतें ज्यादा होने को लेकर ट्राई को काफी शिकायतें मिली थीं। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि इस विनियम का वित्तीय प्रभाव इस वर्ष पहली मार्च से लागू होगा।
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पिछले महीने ट्राई ने नये शुल्क नियम जारी किये थे जिसके तहत अब ग्राहकों को न्यूनतम 130 रुपये का अनिवार्य शुल्क देना होगा, हालांकि इसके एवज में उन्हें दो सौ चैनल निःशुल्क भी मिलेंगे। प्रसारकों का कहना था कि इससे प्रसारण क्षेत्र की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। खंडपीठ इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को करेगी।
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