पीजीएफ लि. कम्पनी से खरीदने-बेचने वालों से रहें सावधान,सुप्रीम कोर्ट ने जब्त किया सम्पति

बलौदाबाजार-पीजीएफ कम्पनी लिमिटेड की सम्पति खरीदने-बेचने से बचने के लिए आम जनता को सावधान किया गया है। कलेक्टर  कार्तिकेया गोयल एवं जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि पीजीएफ लिमिटेड कम्पनी की जायदाद सीबीआई द्वारा जब्त की गई है। और इसका निबटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश  विक्रमजीत सेन इस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश  आर.व्ही.एसवार इसके सदस्य हैं। पीजीएफ कम्पनी की तमाम परिसम्पतियां भारतीय प्रतिभूमि एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की वेबसाईट- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट सेबी डाॅट जीओव्ही डाॅट इन पर प्रदर्शित की गई हैं।

कोषालय अधिकारी ने कहा कि पीजीएफ अथवा इनसे जुड़े किसी अन्य सहायक कम्पनियों की जायदाद का निपटारा केवल और केवल उक्त कमेटी द्वारा की जायेगी। इसके अलावा और किसी को निराकरण अथवा बेचने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि कोई अनधिकृत रूप से उनकी सम्पति को खरीदने अथवा बेचने का प्रयास करेगा, तो नियमानुसार उन्हें कठोर कानूनी कार्रवाई का भागीदार बनना पड़ेगा।

इसलिए आम जनता को पीजीएफ अथवा उनके सहयोगी कम्पनी की सम्पति की खरीदी-बिक्री से दूरी बनाये रखने के लिए सचेत किया जा रहा है। उन्हें केवल सेबी की वेबसाईट पर दर्शित सम्पति और नियम-कायदों पर गौर करना चाहिए। कलेक्टर  गोयल ने बैठक में सभी अधिकारियों को सेबी की सूची का अवलोकन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन सम्पतियों की खरीदी-बिक्री अथवा स्थानांतरण पर रोक लगाई जाये और लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलायी जाये।