महासमुंद: जिला परिवहन अधिकारी मोहन लाल साहू ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस(कोविड १९) के संक्रमण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उसके प्रभावी रोकथाम के लिए लोकहित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र में संचालित होने वाली बस परिवहन सेवा को तत्काल प्रभाव से २९ मार्च तक स्थगित किया गया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि इस आदेश पालन नहीं करने पर बस संचालकों के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी किया गया है.
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