महासमुंद :कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव हेतु लागू किए गए लॉक डाऊन की स्थिति में विभिन्न उद्यानिकी एवं अन्य कृषकों से प्राप्त आवेदन एवं ज्ञापन के संबंध में स्पष्ट किया है कि जिले के कृषक अपने खेत, परिक्षेत्र में मजदूरों एवं दैनिक दर पर कार्य करने वाले श्रमिको से कार्य ले सकेंगें। कार्य के दौरान मज़दूरों के लिए मास्क तथा हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था खेत, परिक्षेत्र के मालिक को करनी होगी, तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी मजदूर कार्य करने के समय कम से कम एक मीटर की परस्पर दूरी बनाए रखें.
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उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि खाद्यान्न, सब्जी, मसालें एवं अन्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को जिले के भीतर एवं जिले के बाहर परिवहन करने की अनुमति जारी निर्देशों के अंतर्गत दी गई है.
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