नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 3 मई के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए बुक की गई टिकटों को रद्द कराने पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा.यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकेगा. मंत्रालय की ओर से विमानन कंपनियों को इस बारे में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं.मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों के रद्द कराए जाने पर यात्रियों को पूरा रिफंड देना होगा. यह भुगतान टिकट रद्द करने के लिए किए गए आवेदन की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर करना होगा.
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सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी की लघु इकाइयों का चार महीने का किराया माफ किया
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी की लघु इकाइयों का चार महीने का किराया माफ करने का बड़ा फैसला किया। यह राहत उन्हीं कम्पनियों को मिलेगी, जो देश के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में चलाई जा रही हैं। इनमें से ज्यादातर इकाई या तो तकनीकी क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रम हैं अथवा स्टार्ट-अप हैं।
इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी इकाइयों के पहली मार्च से तीस जून तक के किराए माफ कर दिए गए है. भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्वायत्त संस्था है। देशभर में इसके साठ केंद्र हैं। सरकार के इस फैसले से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट से जूझ रहे इस उद्योग को राहत मिलेगी। इससे इन केंद्रों से संचालित लगभग दो सौ इकाइयों को लाभ होगा। इससे इन इकाइयों का लगभग पांच करोड़ रुपये का किराया माफ हो जाएगा।
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