इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला आज़म खान को फर्जी हलफनामे के संबंध में राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। वह रामपुर के सुआर से विधायक थे। वह समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आज़म खान के बेटे हैं.
ज्ञात हो कि अब्दुल्ला पर आरोप था कि उन्होंने उम्र को लेकर निर्वाचन आयोग के समक्ष फर्जी दस्तावेज (Fake document) पेश किया था.मामले में बसपा( BSP )उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज (File a complaint)कराई थी कि चुनाव के दौरान (During the election)अब्दुल्ला की उम्र 25 साल की नहीं हुई थी. जबकि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक़ किसी भी व्यक्ति को विधानसभा चुनाव (Assembly elections)लड़ने के लिए 25 साल का होना आवश्यक है. नवाब काजिम ने अपने शिकायत में कहा था कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेज पेश कर निर्वाचन आयोग (Election Commission)को गुमराह (Astray)किया है.
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