आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा लागू की गई ’एकीकृत एकल खिड़की प्रणाली’, आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया हुई सरल, सुगम और पारदर्शी एक ही खिड़की में जमा होंगे समस्त दस्तावेज: 100 से 140 दिन में मिलेगी अनुज्ञा, कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिली मुक्ति: अब मोबाईल में एसएमएस के जरिए मिलेगी आवेदन की अद्यतन जानकारी,इस प्रणाली में 15 दिसम्बर से किए जा सकेंगे आवेदन
रायपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में आवासीय कॉलोनियों की स्वीकृति के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विकसित ’’सीजीअवास’’ एकल खिड़की प्रणाली का बंटन दबाकर शुभारंभ किया। इस प्रणाली के माध्यम से कॉलोनियों के लिए भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, अनुमोदित अभिन्यास, कॉलोनी विकास की अनुज्ञा एक ही खिड़की से निर्धारित समय-सीमा में मिलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता आवास तथा पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने की। आज इस एकीकृत एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ हुआ है। एक दिसम्बर से इसका ट्रायल होगा और 15 दिसम्बर से आवेदक इसमें आवेदन कर सकेगा।
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छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विकसित इस प्रणाली से अब आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और यह प्रक्रिया सरल तथा सुगम हो जाएगी। एकल खिड़की में समस्त दस्तावेज जमा होने के उपरांत 100 से अधिकतम 140 दिवस के अंदर विकास अनुज्ञा जारी हो जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा कॉलोनी विकास के लिए आवश्यक अनापत्तियां भी एकल खिड़की पर प्राप्त हो जाएगी। पहले आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए जहां डेढ़ से दो साल का समय लग जाता था, वहीं अब इसकी समय-सीमा तय कर दी गई है और आवेदकों को 100 से 140 दिन के भीतर विकास की अनुज्ञप्ति प्राप्त हो सकेगी। पहले आवेदकों को प्रकरण की स्थिति जानने के लिए जहां संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब एकल खिड़की प्रणाली से इससे मुक्ति मिलेगी।
इस प्रणाली के लागू होने से एक बार में समस्त अनापत्तियां मिलेंगी। भूमि स्वामित्व के परीक्षण, भूमि नामांतरण, राजस्व विभाग, नगरीय निकाय द्वारा अखबार में विज्ञापन के प्रकाशन, भूमि एकीकरण सम्पूर्ण सर्वें में लगने वाले समय में बचत होगी। एक ही जगह से कॉलोनाईजन को कॉलोनी का अनुमोदन मिलेगा। आवेदन की हर स्तर पर ट्रेकिंग की जा सकेगी। प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी।
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आवेदक अब अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति मोबाईल में एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें कार्यालय में सम्पर्क करना नहीं पड़ेगा एवं कार्यों में पारदर्शिता रहेगी। एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत आवासीय कॉलोनी के विकास अनुज्ञा के लिए राजस्व, नगर तथा ग्राम निवेश तथा नगरीय प्रशासन विभाग को एकल खिड़की के माध्यम से एकीकरण किया गया है। इसके तहत 100 दिन में कॉलोनी विकास की अनुज्ञा प्रदान करना है। अगर नामांतरण एवं भूमि संविलयन की प्रक्रिया नहीं की गई है, तो कॉलोनी विकास अनुज्ञा के लिए 140 दिवस का समय लगेगा। इससे आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लायी गई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण संगीता पी., उप सचिव आवास एवं पर्यावरण भोसकर विलास संदीपन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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