Home छत्तीसगढ़ आरक्षण अधिनियम के तहत ST,SC & OBC वर्ग का अलग-अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य

आरक्षण अधिनियम के तहत ST,SC & OBC वर्ग का अलग-अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकारियों को परिपत्र जारी

mantrly
फ़ाइल फोटो

रायपुर:राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रत्येक विभाग के अधीन गठित साक्षात्कार एवं चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है.

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण के संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है.

छत्तीसगढ़ में अब तक 266.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

 रायपुर:राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून से अब तक   266.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सरगुजा में 0.7 मिमी, सूरजपुर में 6.7 मिमी, बलरामपुर 6.4 मिमी, जशपुर में 5.4 मिमी, कोरिया में 2.8 मिमी, रायपुर में 6.9 मिमी, बलौदाबाजार में 15.9 मिमी, गरियाबंद में 10.6 मिमी, महासमुन्द में 9.3 मिमी, धमतरी में 0.9 मिमी, बिलासपुर में 8.2 मिमी, मुंगेली में 8.7 मिमी, रायगढ़ में 8.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 8.5 मिमी और कोरबा में 13.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है.

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इसी प्रकार गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में 9.6 मिमी, दुर्ग में 11.9 मिमी, कबीरधाम में 5.8 मिमी, राजनांदगांव में 2.1 मिमी, बेमेतरा में 15.8 मिमी, बस्तर में 1.2 मिमी और सुकमा में 7.6 मिमी, औसत वर्षा आज रिकार्ड की गई.

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