महासमुंद:- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01.11.2004 से 31.03.2022 में मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये पुरानी पेंशन योजना का लेने अथवा एन. पी. एस में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।
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ज़िला कोषालय अधिकारी डीपी वर्मा ने बताया कि उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु शासकीय सेवकों के द्वारा इस निर्देश के जारी होने के दिनांक से 24 फरवरी 2023 के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं सहमति पत्र प्राप्त कर प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाकर मूल सेवा पुस्तिका में चस्पा कर एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख के अभिरक्षा में संधारित करने और कार्मिक संपदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन में अपलोड किया जाना है।
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कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ज़िले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों / कार्यालय प्रमुख उक्त शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही निर्धारित तिथि के भीतर किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है।