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लगवा सकते है टीका सब्जी विक्रेता, दिव्यांग, गांव के पटेल, बैंक कर्मी आदि पात्र वर्कर

कलेक्टर ने कहा कि जरूर लगाएं वैक्सीन,जिले के हर विकासखण्ड मुख्यालय में फ्रंटलाईन वर्कर के नाम से अलग से टीकाकरण केन्द्र

कोविशिल्ड टीके की दो खुराक के बीच का अंतर 6-8 से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह किया गया

महासमुन्द – महासमुन्द जिले के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में कल बुधवार 12 मई से राज्य शासन के निर्देशानुसार फ्रंटलाईन वर्कर को वैक्सीन डोस लगाई जाएगी। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि महासमुन्द सहित सभी विकासखण्ड मुख्यालयों बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में 18 से 44 आयुु वर्ग के फ्रंटलाईन वर्कर के रूप में सब्जी विक्रेताओं, गाॅव के पटेल, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, शमशान/कब्रिस्तान में कार्यरत् व्यक्तियों, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, सहकारी बैंक, बैंक में कार्यरत् कर्मचारियों, दिव्यांगजनों के लिए जिले के सभी विकासखण्ड मुुख्यालयों में टीकाकरण केन्द्र बनाया जा रहा है। दिव्यांगजनों के पास 40 प्रतिशत् से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर बनाए गए केन्द्र पर टीकाकरण किया जाएगा। हर विकासखण्ड मुख्यालय में फ्रंटलाईन वर्कर के नाम से अलग से टीकाकरण केन्द्र बनाया जा रहा है।

लगवा सकते है टीका सब्जी विक्रेता, दिव्यांग, गांव के पटेल, बैंक कर्मी आदि पात्र वर्कर

जेल में टीकाकरण केन्द्र

कलेक्टर ने कहा कि महासमुन्द जेल में 18 से 44 आयुु एवं 45 से अधिक उम्र के बंदियों के लिए भी जेल में टीकाकरण केन्द्र बनेगा। कलेक्टर ने बताया कि गांव के पटेल, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी में लगाए गए व्यक्ति जरूरत के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण केन्द्र बनाकर उपरोक्तानुसार फ्रंटलाईन वर्कर का टीकाकरण किया जाएगा। फ्रंटलाईन वर्कर के रूप में बैंक कर्मचारियों को टीका लगाते समय अपने बैंक से जारी परिचय पत्र दिखाना होगा।

अतिरिक्त प्रमाण पत्र देने हेतु अधिकृत

कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार उपरोक्त संबंधित फ्रंटलाईन वर्करों के लिए पहचान पत्र के अतिरिक्त प्रमाण पत्र देने हेतु अधिकृत किया है। इसके तहत् गांव के पटेलों के लिए डिप्टी कलेक्टर भू-अभिलेख, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेताओं हेतु जिला खाद्य अधिकारी महामसुन्द, दिव्यांग व्यक्तियों हेतु उप संचालक समाज कल्याण, सब्जी विक्रेताओं के को टीकाकरण के लिए जिले के समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमाण पत्र देंगे। इसके अलावा शमशान/कब्रिस्तान में कार्यरत् व्यक्तियों के लिए भी जिले के नगर पालिका अधिकारी प्रमाण पत्र प्रदाय करेंगे। जेल में बंद कैदियों के टीकाकरण के लिए जेलर द्वारा प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाएगा।

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