दिल्ली-केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए रेखा शर्मा को नामांकित किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 07अगस्त 21 से प्रभावी होगा। वह 65 वर्ष की उम्र तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बनी रहेंगी।
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