दिल्ली-सूचना और प्रसारण और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम केन्द्रीयमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज, फिल्म प्रदर्शनी के लिए संशोधित एसओपी जारी किया गया, 1 फरवरी से सिनेमाघरों में 100% दर्शको की अनुमति होगी, लेकिन सभी को COVID19 दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय, सरकार के भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3 / 2020-DM-I (A) के तहत सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी है
थियेटर और मल्टीप्लेक्स को सौ प्रतिशत सीटों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने अपने आकलन के अनुसार अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर सकते हैं। केंटेनमेंट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है।
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इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में यह राहत, एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ से बचने के लिए सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों से दो शो के बीच पर्याप्त अंतराल रखने के लिए कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने बुकिंग काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम, कॉमन एरिया, प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम
छह फीट की पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाये रखने को कहा गया है।
फेस मास्क पहनने और कोविड अनुकूल व्यवहार को भी आवश्यक किया गया है।
मानक संचालन प्रकिया के तहत देश भर के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों
से प्रवेश स्थलों पर आगंतुकों और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने तथा बिना
लक्षण वाले व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश के लिए कहा गया है।
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