महासमुंद। मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO आशीष तिवारी ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि नगर पालिका द्वारा अब उन संस्थाओं या लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी जिन्होंने शहर भर में शासकीय संपत्ति पर अवैध रूप से प्रचार प्रसार सामग्री लगाएं हैं।
CMO का कहना है कि शहर में बिना अनुमति के पोल व यूनीपोल आदि स्थानों पर होर्डिंग अथवा फ्लैक्स लगा रखे हैं, जो गैर कानूनी है। प्रचार प्रसार सामग्री को पालिका प्रशासन से अनुमति के इसे लगाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। पालिका एक अभियान चलाने जा रही है, जिसमें ऐसे लोगों व संस्थाओं की पहचान की जाएगी, जिन्होंने अवैध रूप से फ्लैक्स व होर्डिंग लगा रखे हैं। अवैध रूप से इन्हें लगाना नगर पालिका अधिनियम 1661की धारा 187 “क” व धारा 223 का उल्लंघन है। और इन Acts में दोषी के खिलाफ जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है।
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CMO ने आगे कहा कि बिना अनुमति के फ्लैक्स व होर्डिंग लगाना एक्ट की अवहेलना है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने भी इस बारे में आदेश जारी कर रखे है कि बिना अनुमति के फ्लैक्स व होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते। जिन लोगों ने अवैध रूप से होर्डिंग व फ्लैक्स लगा रखे हैं वे उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा लें अन्यथा उपरोक्त अधिनियमों Acts के तहत संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से होर्डिंग व फ्लैक्स लगाने से जहां नगर की सुंदरता भंग होती है वहीं इससे यातायात में भी बाधा आती है।
कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था पालिका की अनुमति के बाद ही पालिका द्वारा शहर के निर्धारित स्थानों पर फ्लैक्स अथवा होर्डिंग्स लगवा सकता है। पालिका के नोटिस में आया है कि कुछेक लोगों और संस्थाओं ने पालिका की संपत्ति पर फ्लैक्स व होर्डिंग आदि लगा रखे हैं जो कि गैर कानूनी है।
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