बलौदाबाजार- जिले के कसडोल विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में पूर्व पंचायत पदाधिकारियों से 43 लाख रूपये की बकाया वसूली की गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विहित प्राधिकारी टेकचन्द्र अग्रवाल ने विगत लगभग एक वर्ष की अवधि में यह राशि वसूल की है। पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को पंचायतों की बकाया वसूली के लिए राज्य सरकार ने प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि कसडोल विकासखण्ड के पूर्व पंचायत पदाधिकारियों के विरूद्ध वसूली के 70 से अधिक प्रकरण लगभग 75 लाख रूपये के दर्ज किये गये थे। जिसमें से 43 लाख रूपये की वसूली अब तक हो चुकी है। बकायादारों ने जनपद पंचायत कार्यालय में नकद राशि जमाकर अथवा निर्माणाधीन कार्य कार्य पूर्ण कराकर समायोजन किया है। कोरोना काल के कारण कुछ प्रकरणों में विलंब हुआ है, जिसे अब फिर से अभियान चलाकर पूरा किया जायेगा। बकाया राशि जमा नहीं करने वालों को सिविल कारागार भेजा जायेगा।
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एसडीएम अग्रवाल ने बताया कि शासन से राशि प्राप्त कर इसका दुरूपयोग करना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने शेष बकायादारों को जनपद पंचायत कार्यालय में आकर बकाया राशि जमा कर रसीद प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं।
उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु 5 नवम्बर तक आवेदन
बालौदाबाजार- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसडोल के अंतर्गत नये गठित ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की सहकारी राशन दूकानों के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है। इन ग्राम पंचायतों में अमलीडीह,सरवानी बैगन डबरी,खोसड़ा, घिररघोल,पाडादाह,मुरुमडीह शामिल है।
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इसके साथ ही पुराने ग्राम पंचायतों में ग्राम बयां,खर्री,आमगांव एवं मुड़पार(ब) में उचित मूल्य दुकान संचालन करने हेतु इच्छुक ग्राम पंचायत,स्व.सहायता समूह,वन विकास समिति अन्य सहकारी समिति अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ कार्यालयीन समय पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय कसडोल में 5 नवंबर 2020 तक प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इन आवेदनों के प्रारुप सम्बंधित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
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