Home छत्तीसगढ़ खरीदी केंद्र में धान बारिश से भीगा तो जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी की-कलेक्टर

खरीदी केंद्र में धान बारिश से भीगा तो जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी की-कलेक्टर

मौसम में नमी,सभी धान खरीदी केंद्रों में बारिश से बचाव संबंधित निर्देश जारी

खरीदी केंद्र में धान भीगा तो जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी की-कलेक्टर

बलौदाबाजार:- बारिश से धान भीगा तो सीधा कार्रवाई खरीदी केंद्र प्रभारी पर होगा। उसके लिए जिम्मेदार स्वयं होगा। उक्त बाते मौसम में नमी एवं संभावित बारिश को देखते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने आज पत्र जारी कर कहा है । जिला के सभी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को धान को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। इसके तहत सभी केंद्रों में कवर कैंप रखने कहा गया है।

खरीदी केंद्र में धान बारिश से भीगा तो जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी की-कलेक्टर

उन्होंने कहा कि किसान सुबह सुबह धान बेचने आते है तो उनके लिए अलाव जलाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अभी एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है जिससे जिले में ठंड बढ़ गयी है। इसके साथ ही सभी एसडीएम,जनपद सीईओ, सहकारिता,बैंक,खाद्य विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण कर कार्यालय को प्रतिवेदन जमा करने के निर्देश दिए है।

कोलाहाल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

बलौदाबाजार:- कलेक्टर ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में चिन्हित क्षेत्रों के 200 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया है। जारी आदेशानुसार जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय हॉस्पिटल,समस्त शासकीय अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय एवं समस्त शासकीय कार्यालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार चिन्हित क्षेत्रों में शामिल है।

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गौरतलब है कि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी अन्तरिम आदेश के परिपालन में शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों,निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए, कोलाहल अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदुषण नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर ने सक्षम अधिकारी को कडाई से आदेश पालन कराने के निर्देश दिए है।

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