Home छत्तीसगढ़ आयु पूर्ण नही होने पर जिला प्रशासन ने रोका गया बाल विवाह

आयु पूर्ण नही होने पर जिला प्रशासन ने रोका गया बाल विवाह

जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह

बलौदाबाजार:- प्राप्त जानकारी के अनुसार भाटापारा विकाखण्ड अंतर्गत विवाह की आयु पूर्ण नही किए बालक का शादी किए जाने एवं शनिवार को बारात निकलने की जानकारी मिली। जिला कार्यक्रम अधिकारी टिकवेन्द्र जाटवर के द्वारा मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना भाटापारा को त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।

जिसके अनुक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई,एकीकृत बाल विकास परियोजना भाटापारा तथा निपनिया पुलिस चैकी की संयुक्त टीम ग्राम सिंगारपुर पहुची। परिजनों से बालक की आयु संबंधित दस्तावेज की मांग की गई।

आयु पूर्ण नही होने पर जिला प्रशासन ने रोका गया बाल विवाह

परिवार में एक साथ दो विवाह होने के कारण दोनो बालकों (भाई- बहन) की आयु संबंधित दस्तावेज का परीक्षण किया गया जिसमें बालक की आयु 20 वर्ष मिली तथा बालिका की आयु 18 वर्ष पायी गई। बालिका से विवाह हेतु ग्राम बहेरा जिला बेमेतरा से आ रहे बालक की आयु संबंधित पूछताछ करने पर वाट्सएप पर दस्तावेज प्रेषित किये गए। जिसमें बेमेतरा निवासी वर की आयु 20 वर्ष 6 माह निर्धारित हुई।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में परिजनों को जानकारी दी गई कि 21 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 18 से कम आयु की लड़की का विवाह करने से दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है।

कार्यवाही में जिला बाल संरक्षण इकाई से प्रकाश दास, अर्चना वैष्णव, विवेकानंद वैष्णव , एकीकृत बाल विकास परियोजना भाटापारा से पर्यवेक्षक ललिता मिश्रा, प्रमिला वर्मा, वंदना बड़ा, तारिणी साहू तथा निपनिया चैकी की पुलिस टीम सम्मिलित हुए।

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