Home छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने प्याज भण्डारण की सीमा की तय अधिसूचना जारी

राज्य शासन ने प्याज भण्डारण की सीमा की तय अधिसूचना जारी

व्यापारी 250 एवं कमीशन अभिकर्ता 20 क्विंटल रख सकेंगे प्याज का स्टाक

फ़ाइल् फोटो

रायपुर-राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में प्याज की भण्डारण सीमा तय किया है। इस संबंध में खाद्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के व्यापारी 250 क्विंटल सीमा तक एवं कमीशन अभिकर्ता 20 क्विंटल प्याज का स्टाक रख सकेंगे। राज्य में स्टाक लिमिट की सीमा 31 दिसम्बर 2020 तक प्रभावशील रहेगी।

संसदीय सचिव के हस्तक्षेप के बाद माता चंडी मंदिर का दरवाजे दर्शनार्थियों के लिए खुले
बार चौक पिथौरा में हुए डकैती के प्रयास में अब तक तीन लोग गिरफ्तार

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय प्रदेश में प्याज की बढ़ती कीमत को देखते हुए आमजनों को उचित मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। शासन द्वारा इसके पूर्व प्याज की उपलब्धता एवं बाजार भाव के निगरानी करने के संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न जिलों में प्याज की उपलब्धता एवं बाजार भाव की निगरानी की जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

जीवन में बहुत परेशानी देखी, अब लगता है आने वाले दिन सुकून से बितेंगे – बालकदास
नवरात्रि के पावन पर्व पर मातारानी को 16 श्रृंगार चढ़ाना होता है शुभ

हमसे जुड़े :–dailynewsservices.com