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दो दुकान सील दो को नोटिस जारी कृषि केंद्रों में कृषि विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई

दो दुकान सील दो को नोटिस जारी कृषि केंद्रों में कृषि विभाग ने की कार्रवाई

बलौदाबाजार:-कृषि विभाग के द्वारा जिला के विभिन्न कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है इस दौरान विभाग के द्वारा दो दुकान सील किया गया और दो को नोटिस जारी किया गया है । जिला में खेती किसानी के साथ कृषकों का निजी कृषि आदान विक्रय केंद्रों में बीज खाद एवं कीटनाशक क्रय करने के लिए आवाजाही बढ़ गई है। कृषक ठगी के शिकार ना हो इसलिए कृषि विभाग द्वारा निरंतर जांच एवं निरीक्षण जारी है।

जिले के उप संचालक कृषि दीपक नायक द्वारा विकासखंड बलौदा बाजार के ग्राम अर्जुनी के शर्मा कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण में कई प्रकार के अनियमितता पाई गई। विक्रय केंद्र में स्कंध पंजी संधारित नहीं किया गया था तथा कालातीत दवाईयों का उचित रखरखाव नहीं किया गया था। इसके साथ ही विक्रय केंद्र में उर्वरक का भी स्कंध पंजी संधारित नहीं किया गया था।

विक्रय केंद्रों को चेतावनी

इसी प्रकार विकासखंड भाटापारा में कीटनाशक निरीक्षक अवधेश उपाध्याय द्वारा ग्राम करही बाजार के पटेल कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में कालातीत दवाईयों का नियमानुसार रखरखाव नहीं पाया गया। पाई गई अनियमितता के कारण दोनों विक्रय केंद्रों को चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार कसडोल विकासखंड में उर्वरक एवं कीटनाशी निरीक्षक धनेश्वर साय द्वारा ग्राम सर्वा का निरीक्षण किया गया ।

कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज विक्रय केंद्रों में छापेमारी की कार्यवाही

दो दुकान सील दो को नोटिस जारी कृषि केंद्रों में कृषि विभाग ने की कार्रवाई

दो दुकान सील दो को नोटिस जारी कृषि केंद्रों में कृषि विभाग ने की कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर दो कृषि केंद्र सील कर दिया गया है। ग्राम सर्वा के देव कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया,निरीक्षण में उपलब्ध स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शन बोर्ड चस्पा नहीं था। कृषकों को बिल नहीं दिया जा रहा था साथ ही विक्रय केंद्र में स्टॉक पंजी निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं था। इसी प्रकार कसडोल डिजिटल फार्मर प्रड्यूसर लिमिटेड उर्वरक विक्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण में उपलब्ध स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं था बिल बुक एवं स्कंध पंजी निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं था। पॉस मशीन में उपलब्ध स्कंध एवं भौतिक रूप से उपलब्ध स्कंध का भी मिलान नहीं हुआ तथा निर्धारित स्थान से अन्यत्र उर्वरक का भंडारण किया गया था। पाए गए अनियमितता के कारण कृषि केंद्र में विक्रय प्रतिबंधित कर दोनों कृषि केंद्रों को को सील कर दिया गया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। कृषि विभाग द्वारा नियमों के खिलाफ कृषि आदान विक्रय करने वालो पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ जा रहा है एवं कार्रवाई जारी है।

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