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चिटफंड कम्पनी में धन वापसी के लिए जिला के एसडीएम बनाए गए नोडल अधिकारी

निर्धारित प्रपत्र में पूरा ब्यौंरा भरकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है

जिला के सभी नगरीय क्षेत्र में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने किया आदेश जारी
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महासमुन्द- कार्यालय कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश पर चिटफंड कम्पनियों में निवेश करने वाले जनसामान्य/निवेशकों के धन की वापसी हेतु जिले के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को नोडल अधिकारी अधिकृत किया गया है। इनमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) सरायपाली नम्रता जैन (आई.ए.एस.), महासमुन्द के एसडीएम भागवत जायसवाल, बागबाहरा से एसडीएम राकेश कुमार गोलछा और पिथौरा एसडीएम बीएस मरकाम हैं।

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जारी आदेश में सभी को समय-सीमा में कार्य संपादन करने कहा गया है। संबंधित एसडीएम छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में चिटफंड कम्पनियों में निवेश करने वाले जनसामान्य/निवेशकों के धन की वापसी हेतु आवेदन पत्र लेंगे।

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जिले के ऐसे जनसामान्य एवं निवेशक जिन्होंने चिटफंड कम्पनियों में धन निवेश किया है।

वे संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी नोडल अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में

पूरा ब्यौंरा भरकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन प्रपत्र के संबंध में या

संबंधित जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से सम्पर्क किया जा सकता है।

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