Home छत्तीसगढ़ देशी मदिरा वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया कलेक्टर व एसपी ने

देशी मदिरा वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया कलेक्टर व एसपी ने

देशी मदिरा वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया कलेक्टर व एसपी ने

महासमुंद:-देशी मदिरा वेयर हाउस का औचक निरीक्षण कलेक्टर व एसपी ने किया। विधानसभा निर्वाचन – 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में शामिल है।

शनिवार को अपरान्ह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा देशी मदिरा वेयरहाउस,महासमुन्द का आकस्मिक निरीक्षण कर वेयर हाउस में संधारित पंजियों की जाँच की गयी l वेयरहाउस में संग्रहित मदिरा स्कन्ध का सत्यापन किया गया, जो पंजी अनुसार सही पाया गया l

वेयरहाउस में लगे समस्त सीसीटीव्ही कैमरे चालू हालत में पाये गये, जिसके माध्यम से मदिरा स्कन्ध पर सतत निगरानी रखी जा रही है l कलेक्टर द्वारा आबकारी अधिकारियों को निर्वाचन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये l उन्होंने कहा कि शराब की अवैध बिक्री पर कड़ी नजर रखे और लगातार कार्रवाई करें।

देशी मदिरा वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया कलेक्टर व एसपी ने

ज्ञात है निर्वाचन के दौरान आबकारी विभाग द्वारा सतत करवाई की जा रही है और देशी मदिरा के अलावा विदेशी मदिरा की अवैध बिक्री पर पर भी कार्रवाई की जा रही है।यहां निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा तथा जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल एवं आबकारी विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।

 जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिक्षक को किया निलंबित

महासमुन्द:- विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 अंतर्गत शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला सूखीपाली, विकासखण्ड – पिथौरा के  हेमंत प्रधान को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने निलंबित कर दिया है। उनकी ड्यूटी मतदान दल में मतदान दल अधिकारी क्रमांक-1 के रूप में लगाई गई है।

हेमंत प्रधान, शिक्षक द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रभावी आदर्श आचरण संहिता के दौरान ग्राम रामपुर में भाजपा प्रत्याशी सम्पत अग्रवाल के चुनावी कार्यक्रम में गत 25 अक्टूबर 2023 को मंच संचालन किये जाने की पुष्टि हुई ।

उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 129 तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1.2.3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। जारी आदेश में  हेमंत प्रधान, शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, सूखीपाली को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पिथौरा निर्धारित किया है। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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