Home छत्तीसगढ़ कोंचिग सेंटर एवं ट्यूशन क्लासेस को शर्तों पर संचालन की अनुमति,आदेश जारी

कोंचिग सेंटर एवं ट्यूशन क्लासेस को शर्तों पर संचालन की अनुमति,आदेश जारी

जारी आदेश के अनुसार स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे

पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस के लिए देना होगा विकल्प शासकीय सेवकों को

महासमुंद -कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त कोंचिग सेंटर एवं ट्यूशन क्लासेस को कोविड-19 गाइडलाइन के पालन की शर्तों पर संचालन की अनुमति दी है।

जारी आदेश के अनुसार स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे किंतु राज्य शासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल/कॉलेजों में बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर-पुस्तिकाएं जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जा सकेंगे। संबंधित प्राचार्य सुचारू व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे।

राज्य में क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट और होटल शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति

कोंचिग सेंटर एवं ट्यूशन क्लासेस को शर्तों पर संचालन की अनुमति,आदेश जारी

छात्रावास केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाईन शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी किन्तु कोचिंग क्लासेस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ प्रचलित समय से रात्रि 08ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

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सभी कोंचिग सेंटर में मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराना कोचिंग संचालक के लिए अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने या भींड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर अथवा राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस के लिए संबंधित संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

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