बलौदाबाजार-जिला मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन की सक्रियता से आज होने वाली बाल विवाह को रोका गया। महिला बाल विकास को 17 जुलाई को रात्रि यह सूचना मिली थी कि बलौदाबाजार विकासखंड के एक गांव में कन्या का परिवर्तित नाम सीमा का विवाह 18 जुलाई को सुबह होने वाला था। कन्या नाबालिक है तथा लड़का भी नाबालिक है ऐसी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग को मिला था।
यह भी पढ़े-54 खिलाड़ियों सहित 88 सदस्यीय भारतीय दल पहुचा टोक्यो
इस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास ने अपने विभाग को सचेत करते हुए 18 जुलाई को बाल विवाह रोकने के निर्देश दिया गया। जिस पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर के वधू के घर में प्रातः 6 बजे ही टीम पहुंची टीम वधु के घर पहुंचने पर पता चला कि शादी करने के लिए अपने ब्लॉक से बाहर किसी मंदिर में शादी करने के लिए लोग जा रहे हैं ।
यह भी पढ़े-सामाजिक जागरूकता एवं प्रशासनिक सख्ती से अक्षय तृतीया पर नहीं हुआ बाल विवाह
यह भी पढ़े-MP में चिटफंड कंपनी के 114 हितग्राहियों के एक करोड़ 10 लाख रूपये किए गए वापस
इस पर जिला प्रशासन की टीम ने वधू के माता-पिता को वापस घर में बुलाया उनकी वापस आने के पश्चात अलग-अलग वधू एवं वर के घर में दोनों बच्चों के माता-पिता परिजनों को समझाइश दी गई एवं घोषणा पत्र भरवाया गया ।
इस पर परिवार जन भी सहमत हो गए एवं 18 एवं 21 साल होने के बाद
में शादी करने की बात कही गई। जिला प्रशासन की टीम में पुलिस विभाग,
चाइल्ड लाइन 1098 स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्रामीण महिला बाल
विकास विभाग चाइल्ड लाइन के अधिकारी मौजूद रहे।
हमसे जुड़े :–https://dailynewsservices.com/