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बाघ को मारने के आरोप में वन विभाग ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है

बाघ को मारने के आरोप में वन विभाग ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
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भोपाल-वन विभाग के सतना वनमण्डल के दल द्वारा एक बाघ को मारने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा रविवार को सूचना दी गई कि पन्ना से एक बाघ पी-234-31 कॉलर आई.डी-36053 वन मंडल सतना के सिंहपुर क्षेत्र में है। इस सूचना पर विभागीय अमले द्वारा खोज की गई परंतु देर रात होने के कारण दूसरे दिन सोमवार एक नवम्बर 2021 को प्रात: कक्ष क्रमांक पी.एफ. 204 में तालाब के मध्य बाघ का चमड़ा रहित मांस, नाखून तथा हड्डी मिली। इस प्रकरण में तीन आरोपी रामप्रकाश बागरी, कृष्णा कोल और मुन्ना को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।