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बिचौलियों के बहकावे मे न आने की अपील करते हुए अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण कराने आवेदन करने पर दिया जोर नपाध्यक्ष ने

बिचौलियों के बहकावे न आने की है अपील की नपाध्यक्ष राशि ने

Mahasamund : नपाध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने शहरी सीमा अंतर्गत जिन भवन स्वामियों ने बिना अनुमति के भवन, मकान, व्यवसायिक दुकान आदि का निर्माण किया है अब ऐसे सभी अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नगर पालिका में आवेदन करने की अपील की है।

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नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने एक जानकारी साझा करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छ.ग. अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत नगर पालिका सीमा में बिना अनुमति या फिर अनुमति के विपरित जाकर भवन, मकान व्यवसायिक दुकान भवन, गोदाम आदि का निर्माण किया गया हो तो ऐसे सभी भवन, मकान व्यवसायिक दुकान, गोदाम का अब अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण एक सुनहरा मौका है।

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नपाध्यक्ष  ने कहा जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में भवन स्वामियों को नगर पालिका में आवेदन करना होगा। नगर पालिका द्वारा दिए गए आवेदनों का संकलन एवं भौतिक सत्यापन और परीक्षण किया जाएगा। जिसके बाद नगर पालिका द्वारा समस्त प्रक्रिया पूरी कर, जिला नियमितीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नपाध्यक्ष ने कहा कि, बिचौलियों के बहकावे में न आकर वे सीधे निर्धारित प्रारूप में नियमितीकरण का आवेदन नगर पालिका परिषद के लोक निर्माण विभाग जमा कर सकते हैं।

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