Home देश राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 में किया संशोधन

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 में किया संशोधन

Madhya Pradesh-

भोपाल-अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा(Dr. Rajesh Rajaura) ने बताया है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 में संशोधन किया है। उन्होंने बताया है कि अब बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टी की पात्रता होगी।

डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989, नियम-4-घ के उप नियम (3) में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम ‘(3) अनुसार प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी-नियम-(1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे(Epidemic hazards), प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में जेल में बंदियों की संख्या कम की जा सकती है।

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उन्होंने कहा कि जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने के मद्देनजर बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की छुट्टी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बंदियों द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी।

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26 नवम्बर को मनाया जायेगा संविधान दिवस

भोपाल- संविधान दिवस(Constitution Day) 26 नवम्बर को मनाया जायेगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केवड़िया गुजरात में सुबह 11 बजे संविधान की उद्देशिका (Purpose)का वाचन किया जायेगा।

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इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय और प्रादेशिक चैनल में किया जायेगा। सभी कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यालयों में इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में शामिल हो सकते हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

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