दिल्ली-सीजीएसटी दिल्ली नॉर्थ कमिश्नरेट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने 71,22,95,370 / – रुपये के बराबर का नकली/ वस्तु-रहित चालान प्राप्त किया, जो 30 फर्जी/बोगस कंपनियों से 12,82,05,579 / – रुपये के धोखाधड़ीपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित थे।
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इनकी कार्य-प्रणाली फर्जी कंपनियों के संचालक और अन्य व्यक्तियों के कर्मचारियों के नाम पर विभिन्न नकली कंपनियों का निर्माण करना था। कई वाहन नंबरों के लिए नकली ई-वे बिल जेनरेट किए गए थे। नकली कंपनियों के संचालक से आरोपी व्यक्ति द्वारा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के उद्देश्य से नकली कंपनियों के संचालक से फर्जी चालान प्राप्त किए गए। इन नकली / फर्जी कंपनियों के संचालक को बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया था और कमीशन काटकर आरोपी द्वारा इन्हें (नकली / माल-रहित चालानों में शामिल कर मूल्य के 50% तक) नकद वापस प्राप्त किया गया था।
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इसके साथ ही, आरोपी बिना जीएसटी का भुगतान किए छोटे अपंजीकृत विनिर्माताओं / व्यापारियों से गैर-जीएसटी भुगतान किए गए सामानों की खरीद करता था और धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से उठाये गये आईटीसी लाभ को (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) अपने खरीदार को हस्तांतरित कर देता था।
इस तरह, आरोपी ने सीजीएसटी के अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (ग) के तहत अपराध किया है जो धारा 132 (5) के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती है और अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत दंडनीय है। तदनुसार, अभियुक्त को 07.03.2020 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया और मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे 21.03.2020 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।इस मामले में आगे की जांच जारी है।
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